Gift Tax Rules: गिफ्ट पर लगता है टैक्स या नहीं? जानिए कौन-से गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं

Gift Tax Rules: गिफ्ट पर लगता है टैक्स या नहीं? जानिए कौन-से गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं
Gift Tax Rules

गिफ्ट्स का लेन-देन हमारे भारतीय सामाजिक जीवन का हिस्सा है। होली, दिवाली, जन्मदिन, शादी-ब्याह जैसे हर मौके पर गिफ्ट्स देना-लेना अपनापन जताने का तरीका बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्यार और अपनापन आपको इनकम टैक्स-Income Tax के दायरे में भी ला सकता है? जी हां, भारतीय आयकर अधिनियम-Income Tax Act के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में गिफ्ट्स टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि गिफ्ट्स पर टैक्स लगाने के क्या नियम हैं और किन मामलों में आप इस टैक्स से बच सकते हैं।

गिफ्ट्स पर टैक्स क्यों और कब लगता है?

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत, अगर कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को किसी गैर-रिश्तेदार से ₹50,000 से अधिक मूल्य का गिफ्ट मिलता है, तो उसे “अन्य स्रोत से आय” यानी Income From Other Sources में शामिल किया जाता है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। इसमें कैश, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी, शेयर, एंटिक आइटम्स जैसे गिफ्ट्स शामिल हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी मित्र ने आपको ₹60,000 का मोबाइल गिफ्ट किया है या किसी जान-पहचान वाले ने ₹1 लाख की ज्वैलरी भेंट की, तो वह आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। इसका उल्लेख आपको अपने Income Tax Return (ITR) में करना होगा, अन्यथा आप टैक्स चोरी के दायरे में आ सकते हैं।

किन गिफ्ट्स पर नहीं लगता टैक्स?

गिफ्ट टैक्स के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण छूटें भी हैं। जैसे कि यदि गिफ्ट ब्लड रिलेशन या करीबी रिश्तेदार से मिला हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। करीबी रिश्तेदारों में पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, दादा-दादी, नाना-नानी जैसे संबंध आते हैं। इनसे ₹50,000 से अधिक का गिफ्ट मिलने पर भी टैक्स देनदारी नहीं बनती।

इसी तरह शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स भी टैक्स फ्री होते हैं, चाहे वह किसी भी व्यक्ति से मिले हों। लेकिन यह छूट सिर्फ शादी के लिए है, अन्य समारोह जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी पर नहीं।

कंपनी और एम्प्लॉयर से मिलने वाले गिफ्ट्स पर टैक्स

अगर आपको आपके ऑफिस या कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता है तो उसकी वैल्यू पर भी टैक्स का असर पड़ता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में कुल गिफ्ट्स की कीमत ₹5,000 से ज्यादा है तो यह आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है। ₹5,000 तक की राशि टैक्स फ्री होती है।

उदाहरण के तौर पर, यदि आपको कंपनी की तरफ से दिवाली पर ₹6,000 का वाउचर मिला है, तो पूरा ₹6,000 आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन यदि वाउचर ₹4,000 का है, तो टैक्स नहीं लगेगा।

पुश्तैनी संपत्ति और वसीयत में मिलने वाले गिफ्ट्स

अगर किसी व्यक्ति को वसीयत या उत्तराधिकार के जरिए कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वह टैक्स फ्री होती है। लेकिन यदि भविष्य में उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है, तो उस बिक्री से प्राप्त लाभ Capital Gains के तहत टैक्सेबल हो जाएगा।

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