Traffic Challan: गाड़ी में बैठकर पी सिगरेट तो कटेगा चालान! जानिए नया ट्रैफिक नियम

Traffic Challan: गाड़ी में बैठकर पी सिगरेट तो कटेगा चालान! जानिए नया ट्रैफिक नियम
Traffic Challan

कार में सिगरेट पीना एक आम आदत लग सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपको न सिर्फ ट्रैफिक Challan दिला सकती है, बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकती है? मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत गाड़ी चलाते वक्त या कार में बैठकर सिगरेट पीना कानूनन अपराध है। अधिकतर लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान कटने की बात जानते हैं, लेकिन धूम्रपान जैसे मामलों में भी कानून सख्त है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि किस धारा के तहत यह अपराध माना गया है, कितना जुर्माना लगता है और किन सावधानियों का पालन जरूरी है।

कौन सी धारा लागू होती है कार में सिगरेट पीने पर?

अगर आप ड्राइविंग करते वक्त या गाड़ी में बैठकर सिगरेट पीते हैं तो यह कृत्य DMVR 86.1(5)/177 MVA के तहत आता है। पहली बार ऐसा करने पर आपको ₹500 का चालान भरना पड़ सकता है। यदि आप यह गलती दोहराते हैं, तो अगली बार यह जुर्माना बढ़कर ₹1500 तक हो सकता है। यह नियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धूम्रपान से सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, साथ बैठे अन्य यात्री भी प्रभावित होते हैं और वाहन नियंत्रण पर भी असर पड़ सकता है।

CNG Car चलाने वालों के लिए अतिरिक्त खतरे

CNG Car में सिगरेट पीना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर कार में लगा सिलेंडर लीक हो जाए और उस वक्त आप धूम्रपान कर रहे हों, तो यह स्थिति विस्फोटक बन सकती है। गाड़ी में ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे न सिर्फ आपकी जान को बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है। इसलिए CNG चालित वाहनों के मालिकों और ड्राइवरों को खास सतर्क रहने की जरूरत है।

सड़क सुरक्षा के नियम और जागरूकता की कमी

अक्सर देखने को मिलता है कि लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर उतने जागरूक नहीं होते, जितना उन्हें होना चाहिए। ऐसे में कार में धूम्रपान करना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि यह कानून का उल्लंघन भी है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस नियम को गंभीरता से लिया जा रहा है और चालान की प्रक्रिया लगातार सख्त की जा रही है।

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