
उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण और शहरी विकास से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025’ (Bhawan Nirman evam Vikas Upvidhi-2025) का मसौदा जारी कर दिया है। इसके जरिए अब छोटे प्लॉटों पर मकान या दुकान बनाने के लिए विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद से मानचित्र पास करवाना अनिवार्य नहीं होगा। यह नई व्यवस्था लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और निर्माण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
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छोटे प्लॉट पर निर्माण के लिए अब केवल ऑनलाइन पंजीकरण
नई उपविधि के अनुसार, यदि प्लॉट 1000 वर्ग फुट (Residential Plot) तक का आवासीय या 300 वर्ग फुट तक का कमर्शल है, तो भवन निर्माण शुरू करने से पहले केवल विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पर्याप्त होगा। इस प्रक्रिया में नक्शा पास करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
बड़े प्लॉट पर Registered Architect का प्रमाण पत्र होगा मान्य
5000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 2000 वर्ग फुट तक के कमर्शल प्लॉटों पर भवन निर्माण के लिए अब रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट (Registered Architect) का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त माना जाएगा। इससे अनुमति प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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मिश्रित भू उपयोग की अनुमति
24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क के किनारे स्थित भवनों में अब दुकान, ऑफिस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए Mixed Land Use की अनुमति दी गई है। इसके तहत मकान के एक हिस्से में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी, जिससे आय के स्रोत बढ़ेंगे।
FAR में बड़ा बदलाव
फ्लोर एरिया रेशियो (Floor Area Ratio-FAR) को 300 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में जगह का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
ऊंची इमारतों की सीमा खत्म
45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क के किनारे स्थित प्लॉटों पर बनने वाली इमारतों की ऊंचाई पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पहले ऊंचाई की एक निर्धारित सीमा थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स के निर्माण में तेजी आ सकती है।
बिना मानचित्र जिक्र के घर में प्रोफेशनल ऑफिस खोलने की छूट
नए नियमों के अनुसार, मकान मालिक अपने घर के 25% हिस्से में प्रोफेशनल ऑफिस जैसे कि डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, नर्सरी, क्रेच या होमस्टे चला सकते हैं। इसके लिए मानचित्र में अलग से इसका उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होगा।
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एनओसी की समयसीमा तय
अब भवन मानचित्र पास करने की प्रक्रिया में विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने के लिए 7 से 15 दिन की समय सीमा तय कर दी गई है। तय समय में प्रतिक्रिया नहीं आने की स्थिति में एनओसी को स्वतः मान्य माना जाएगा।
ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम प्लॉट साइज घटा
पहले ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) के लिए 2000 वर्ग मीटर का प्लॉट जरूरी होता था, लेकिन अब यह सीमा घटाकर 1000 वर्ग मीटर कर दी गई है। इससे छोटे बिल्डर और डेवलपर भी अब अपार्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे।
अस्पताल और स्कूलों में पार्किंग की अनिवार्यता
स्कूलों और अस्पतालों में अब पार्किंग के विशेष इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं। स्कूलों में बस और वैन के लिए पार्किंग के अलावा पिक एंड ड्रॉप ज़ोन भी बनाना होगा ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या को रोका जा सके। वहीं, अस्पतालों में ऐंबुलेंस के लिए विशेष पार्किंग सुविधा अनिवार्य की गई है।
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हेरिटेज होटल और क्लीनिक के लिए सड़क चौड़ाई की शर्तों में ढील
अब 7 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे स्थित प्लॉट पर भी हेरिटेज होटल (Heritage Hotel) खोलने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही 9 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे क्लीनिक और प्राथमिक विद्यालय तथा 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल खोलने की मंजूरी मिल सकती है।
सेटबैक एरिया में भी राहत
नई उपविधियों में इमारत के चारों तरफ छोड़े जाने वाले सेटबैक (Setback Area) को भी कम कर दिया गया है। अब 51 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों में सामने की ओर 15 मीटर और बाकी तीन ओर 12-12 मीटर सेटबैक छोड़ना होगा।
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कहां और कैसे दें सुझाव
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 का ड्राफ्ट निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:
http://awas.upsdc.gov.in
http://uptownplanning.gov.in
http://awas.awasbandhu.in
इन वेबसाइटों पर जाकर नागरिक इसे पढ़ सकते हैं और अपने सुझाव या आपत्तियां मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के ईमेल [email protected] पर भेज सकते हैं।
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