Delhi Traffic Alert: अब गाड़ियों पर लगाना होगा फ्यूल टाइप का स्टिकर – नहीं लगाया तो कटेगा ₹5000 का चालान!

Delhi Traffic Alert: अब गाड़ियों पर लगाना होगा फ्यूल टाइप का स्टिकर – नहीं लगाया तो कटेगा ₹5000 का चालान!
Colour Coded Fuel Type Sticker

Delhi Traffic Alert: अगर आप दिल्ली की सड़कों पर वाहन चला रहे हैं और आपकी गाड़ी पर Colour Coded Fuel Type Sticker नहीं लगा है, तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे वाहनों पर न केवल ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) भी जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश High Security Registration Plate-HSRP से संबंधित पुराने आदेशों के तहत आता है, जिसे अब और अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है।

HSRP और स्टीकर का उद्देश्य

यह नियम केवल कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसका मकसद प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट को प्रभावी बनाना है। वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाने वाला कलर कोडेड स्टीकर, HSRP के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे वर्ष 2012-13 में लागू किया गया था और 2019 से सभी पुराने व नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसे न मानना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

कैसा होता है Colour Coded Fuel Type Sticker?

Colour Coded Sticker वाहन के फ्यूल टाइप की पहचान के लिए लगाया जाता है। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि किसी भी वाहन को उसके इंधन प्रकार के आधार पर सड़क पर आसानी से पहचाना जा सके। इससे प्रदूषण नियंत्रण को बेहतर करने में मदद मिलती है और ट्रैफिक पुलिस को काम करने में सुविधा मिलती है।

  • डीजल से चलने वाले वाहनों पर नारंगी (Orange) स्टीकर अनिवार्य है।
  • पेट्रोल और CNG वाहनों पर हल्का नीला (Light Blue) स्टीकर लगाया जाता है।
  • अन्य प्रकार के वाहनों के लिए ग्रे (Grey) स्टीकर निर्धारित है।

कानूनी प्रावधान और विभाग की चेतावनी

दिल्ली परिवहन विभाग ने Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Order 2018 के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी कर वाहन मालिकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। यदि कोई वाहन बिना Colour Coded Sticker के पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192(1) के अंतर्गत ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, “हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द HSRP और स्टीकर लगवाएं।” साल 2020 में भी ऐसा ही अभियान चलाया गया था, जिसमें हजारों वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया था।

क्या करें वाहन मालिक?

अगर आपकी गाड़ी पर अभी तक HSRP या Colour Coded Sticker नहीं लगा है, तो बिना देर किए इसे अधिकृत केंद्र से लगवाना चाहिए। यह न केवल कानून का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि इसके अभाव में आपका PUCC भी रद्द किया जा सकता है और वाहन सड़क पर चलाना अवैध माना जाएगा।

यह प्रक्रिया सरल है और कई RTO अधिकृत केंद्रों पर उपलब्ध है। वाहन मालिक अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर लेकर आसानी से स्टीकर बनवा सकते हैं। इससे न सिर्फ वे कानूनी सुरक्षा में रहेंगे बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान देंगे।

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