
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी सामने आई है। अगर आपने अभी तक अपना NPS अकाउंट ‘Know Your Customer’ यानी KYC प्रक्रिया से अपडेट नहीं कराया है, तो आपका खाता जल्द ही बंद हो सकता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य कर दिया गया है।
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PFRDA ने साफ किया है कि जिन NPS खातों की KYC प्रक्रिया अधूरी है या उन्हें किसी रजिस्टर्ड प्वाइंट ऑफ प्रेज़ेंस (PoP) के जरिए वेरिफाई नहीं किया गया है, वे अकाउंट्स डिएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। यह कदम सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। अगर आप भी NPS में निवेश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है।
क्या है KYC न होने पर अकाउंट बंद होने का कारण?
PFRDA के अनुसार, कई खाताधारकों ने NPS में ऑनलाइन माध्यम से खाता खोलते समय सही तरीके से KYC पूरी नहीं की। कुछ मामलों में KYC अपूर्ण या अमान्य पाई गई है। अब ऐसे खातों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुधारने की आवश्यकता है। अगर निर्धारित समय तक KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, तो संबंधित NPS अकाउंट को निष्क्रिय यानी बंद कर दिया जाएगा।
यह कार्रवाई विशेष रूप से उन खातों पर लागू होगी जो किसी पंजीकृत PoP (जैसे बैंक या अन्य अधिकृत संस्था) के माध्यम से वेरिफिकेशन से नहीं गुज़रे हैं। NPS स्कीम में पारदर्शिता और खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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कौन से खाते होंगे प्रभावित?
PFRDA के ताजा दिशानिर्देश के अनुसार, वे सभी NPS अकाउंट्स प्रभावित होंगे:
- जिनकी KYC वेरिफिकेशन अधूरी है।
- जो किसी मान्यता प्राप्त PoP के माध्यम से वेरिफाई नहीं हुए हैं।
- जिन खातों में संदेहास्पद जानकारी या दस्तावेज पाए गए हैं।
ऐसे निवेशकों को तुरंत अपने अकाउंट में लॉगइन कर आवश्यक KYC दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ताकि उनका अकाउंट सुरक्षित रह सके और बंद होने से बचाया जा सके।
समय रहते करें KYC अपडेट, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
NPS एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम है, जिसमें निवेशकों को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर KYC अपडेट नहीं किया गया, तो आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप उसमें और निवेश नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई निकासी कर सकेंगे।
इससे न केवल टैक्स छूट पर असर पड़ेगा, बल्कि रिटायरमेंट फंड का प्लान भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि समय रहते अपनी KYC डिटेल्स अपडेट करें और PFRDA द्वारा सुझाए गए नियमों का पालन करें।
ऑनलाइन KYC अपडेट करने की प्रक्रिया
अगर आपने NPS अकाउंट ऑनलाइन खोला है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर KYC अपडेट कर सकते हैं:
- सबसे पहले NPS की CRA वेबसाइट पर जाएं।
- अपना PRAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- KYC सेक्शन में जाकर अपनी पहचान और पते के दस्तावेज अपलोड करें।
- जरूरी डिटेल्स भरें और सबमिट करें।
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अगर आपने PoP के माध्यम से खाता खोला है, तो उसी संस्था से संपर्क करके KYC अपडेट करवा सकते हैं।
क्यों जरूरी है NPS अकाउंट में KYC?
KYC यानी ‘Know Your Customer’ एक रेगुलेटरी प्रक्रिया है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि फाइनेंशियल सिस्टम का गलत इस्तेमाल न हो।
NPS जैसी रिटायरमेंट स्कीम में फर्जीवाड़ा रोकने और ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए KYC ज़रूरी है। साथ ही यह आपके खाते को सिक्योर भी बनाता है।
भविष्य में KYC न होने पर हो सकते हैं और भी प्रतिबंध
PFRDA यह भी संकेत दे चुका है कि आगे चलकर KYC अधूरी होने पर न केवल अकाउंट बंद होगा बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसके अलावा ऐसे खातों से जुड़े किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि निवेशक समय रहते सभी दस्तावेज सही ढंग से अपडेट करें।
पेंशन फंड की योजनाओं में भी लागू होंगे सख्त नियम
यह चेतावनी केवल NPS तक सीमित नहीं है। भविष्य में Atal Pension Yojana (APY) और अन्य पेंशन स्कीम्स में भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिल सकती है।
सरकार और रेगुलेटरी संस्थाएं वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार डिजिटल वेरिफिकेशन और सख्त नियमों की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि खाताधारक सजग रहें।