UP में दुकान खोलना हुआ आसान! नए नियम से मकान मालिकों को भी मिलेगी राहत – जानें क्या बदला

UP में दुकान खोलना हुआ आसान! नए नियम से मकान मालिकों को भी मिलेगी राहत – जानें क्या बदला
UP में दुकान खोलना हुआ आसान! नए नियम से मकान मालिकों को भी मिलेगी राहत – जानें क्या बदला

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भवन निर्माण को सरल बनाने और आम नागरिकों को विकास प्राधिकरणों के शोषण से राहत देने के उद्देश्य से नई भवन उपविधि-2025 (Building Bye Laws 2025) का मसौदा तैयार कर लिया है। यह मसौदा अब सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियों के लिए जारी किया गया है। यह उपविधि 17 साल पुरानी भवन उपविधि-2008 की जगह लेगी और इसके लागू होते ही भवन निर्माण से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

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24 मीटर चौड़ी सड़क पर मिलेगा मिश्रित भू-उपयोग की मंजूरी

नई भवन उपविधि के तहत अब 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर मिश्रित भू-उपयोग (Mixed Land Use) की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि लोग अपने घरों में दुकानें या छोटे व्यवसाय चला सकेंगे। यह बदलाव खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो रिहायशी इलाकों में छोटी दुकानों या सेवाओं का संचालन करते हैं।

45 मीटर चौड़ी सड़क पर बन सकेंगे गगनचुंबी भवन

अब 45 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर बहुमंजिला गगनचुंबी भवनों (High-Rise Buildings) के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इससे शहरों में बढ़ती आबादी के लिए ऊंचे और बहुउद्देश्यीय भवनों के निर्माण का रास्ता खुलेगा, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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गांव में भी 7 मीटर चौड़े मार्ग पर उद्योग लगाने की छूट

गांवों में भी अब विकास की रफ्तार तेज होगी। राज्य सरकार ने प्रस्तावित उपविधि में प्रावधान किया है कि गांव के सात मीटर चौड़े मार्गों पर भी उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलेगा।

एफएआर में वृद्धि और सेटबैक नियमों में ढील

नए प्रस्ताव के अनुसार, एफएआर (Floor Area Ratio) को तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, जिससे कम भूमि पर ज्यादा निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही, सेटबैक (Setback) नियमों को भी युक्तिसंगत बनाते हुए लचीला किया गया है ताकि भवन स्वामी अधिक क्षेत्र में निर्माण कर सकें।

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मानचित्र पास कराने से राहत

अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर भवन निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। भवन स्वामी को केवल कुछ शर्तों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करके मानचित्र अपलोड करना होगा।

15 दिनों में दे सकेंगे सुझाव और आपत्तियां

प्रस्तावित भवन उपविधि-2025 (Building Bye Laws 2025) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इस पर 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमजन से मांगी गई हैं। मई माह में इसके कैबिनेट से अनुमोदन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

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सभी संशोधनों को किया गया शामिल

भवन उपविधि-2008 में समय-समय पर किए गए सभी संशोधनों को भी इस नई उपविधि में समाहित किया गया है, जिससे नियम और अधिक व्यापक और समसामयिक हो गए हैं। इस उपविधि को दूसरे राज्यों की भवन उपविधियों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है।

कहां और कैसे दें सुझाव या आपत्ति?

कोई भी व्यक्ति इस उपविधि के ड्राफ्ट को निम्नलिखित वेबसाइट्स पर देख सकता है:

आपत्तियां और सुझाव निम्नलिखित ईमेल पर भेजे जा सकते हैं:
[email protected]
या
लिखित रूप में भेजें:
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।

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