इन गाड़ियों पर लगा बैन! अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल – जानें कौन-कौन सी गाड़ियां होंगी प्रभावित

इन गाड़ियों पर लगा बैन! अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल – जानें कौन-कौन सी गाड़ियां होंगी प्रभावित
इन गाड़ियों पर लगा बैन! अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल – जानें कौन-कौन सी गाड़ियां होंगी प्रभावित

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राजधानी में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।

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दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, बल्कि यह भविष्य में स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी की हवा को सांस लेने लायक बनाया जाए और इस दिशा में यह नीति एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है।

ANPR कैमरों से होगी पुराने वाहनों की पहचान

राजधानी के 500 पेट्रोल पंपों में से 477 पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) की जांच करेंगे। यदि वाहन निर्धारित उम्र से पुराना है या उसके पास वैध PUC नहीं है, तो पंप अटेंडेंट को अलर्ट मिलेगा और उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। शेष 23 पंपों पर अगले 10-15 दिनों में यह सिस्टम लगाया जाएगा।

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55 लाख से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द

दिल्ली सरकार ने 55 लाख से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यदि ऐसे वाहन सड़कों पर चलते हुए या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है और वाहन मालिक पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

EV नीति 2.0: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG टू-व्हीलर की बिक्री बंद करने का प्रस्ताव है। साथ ही, 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट जारी होंगे।

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वाहन मालिकों के लिए विकल्प

पुराने वाहन मालिकों के पास तीन विकल्प हैं:

  1. वाहन को अधिकृत केंद्रों के माध्यम से स्क्रैप कराना।
  2. NOC के साथ दिल्ली के बाहर इन वाहनों को बेचना।
  3. राज्य सब्सिडी के लिए पात्र इलेक्ट्रिक या CNG मॉडल पर स्विच करना।

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