
अगर देश में किसी भी वाहन को सड़क पर चलाना है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना अनिवार्य है। चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हों या फोर व्हीलर, RTO से मान्यता प्राप्त लाइसेंस होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है, उसके बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक स्टेज आती है जो कई लोगों के लिए चुनौती बन जाती है – ड्राइविंग टेस्ट। कई बार उम्मीदवार इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते और सवाल उठता है कि क्या बार-बार टेस्ट देने की अनुमति है? इस लेख में इसी सवाल का विस्तार से उत्तर दिया गया है।
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए देना होता है टेस्ट
ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद उम्मीदवार को अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाकर टेस्ट देना होता है। यह टेस्ट दो हिस्सों में होता है—एक थ्योरी (लर्निंग टेस्ट) और दूसरा प्रैक्टिकल (ड्राइविंग स्किल्स)। अगर लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट की बात करें, तो इसे आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और मोबाइल OTP के जरिए लॉगिन कर पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
अगर टेस्ट में पास नहीं होते तो क्या होता है?
टेस्ट में पास हो जाना निश्चित रूप से खुशी की बात है, लेकिन अगर कोई फेल हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा से टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। हालांकि, इसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है जो सामान्यतः 7 दिन का होता है। यानी एक बार फेल होने के बाद आप कम से कम 7 दिनों बाद ही अगला टेस्ट दे सकते हैं। और हां, हर बार टेस्ट देने पर फीस दोबारा भरनी होगी।
कितनी बार दे सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का टेस्ट?
यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में कितनी बार फेल हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि परिवहन विभाग की ओर से ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है जो फेल होने की अधिकतम संख्या तय करता हो। जब तक आप टेस्ट पास नहीं करते, आप बार-बार अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको हर बार निर्धारित समय तक इंतजार करना होगा और प्रक्रिया दोहरानी होगी। लेकिन सलाह यही दी जाती है कि हर बार फेल होने पर गलती को पहचानें, उस पर अभ्यास करें और तैयारी करके अगला टेस्ट दें। याद रखें, लर्निंग लाइसेंस की वैधता केवल 6 महीने होती है, इसी अवधि में आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए टेस्ट पास करना होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) नहीं होने पर कितना है जुर्माना?
यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले यह जुर्माना 500 रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 10 गुना ज्यादा पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इससे साफ है कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है और इससे बचना चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए कहां और कैसे करें अप्लाई?
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। आपको केवल sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को सेलेक्ट करना है और Learner License के लिए अप्लाई करना है। आधार कार्ड से वेरिफिकेशन के बाद आपको अपनी पर्सनल डीटेल्स भरनी होती हैं। मोबाइल OTP के जरिए लॉगिन करके आप फीस का भुगतान करें और फिर लर्निंग टेस्ट दें। जब यह पास हो जाए, तो तय समय के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लें।