मौत के बाद Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport कैसे करें बंद? जानिए पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप

मौत के बाद Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport कैसे करें बंद? जानिए पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप
मौत के बाद Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport कैसे करें बंद? जानिए पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप

भारत में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेज जैसे Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport को बंद (Deactivate) करना बेहद जरूरी होता है। इन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए इन्हें समय पर रद्द करना आवश्यक होता है। कई बार मृत व्यक्ति की पहचान का उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है, इसलिए ये प्रक्रिया न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अहम मानी जाती है।

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मृत्यु के बाद Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport जैसे दस्तावेजों को बंद करना एक संवेदनशील लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है। यह न केवल मृतक की पहचान की सुरक्षा करता है, बल्कि समाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का संकेत भी देता है। सभी प्रक्रियाएं कुछ समय ले सकती हैं, लेकिन इन्हें समय रहते पूरा करना भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए जरूरी होता है।

यह लेख आपको बताएगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके इन अहम दस्तावेजों को कैसे बंद किया जा सकता है, साथ ही प्रत्येक के लिए जरूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस भी समझाएगा।

Aadhaar कार्ड को कैसे करें बंद?

UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया Aadhaar कार्ड को बंद करने की सुविधा देती है। हालांकि, यह प्रोसेस अभी पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है।

Aadhaar कार्ड को बंद करने के लिए आपको नजदीकी Aadhaar Enrolment Center पर जाना होगा। वहाँ एक एप्लिकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है जिसमें मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate), मृत व्यक्ति का Aadhaar नंबर और आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (Identity Proof) अटैच करना होता है।

आवेदन की पुष्टि के बाद UIDAI मृत व्यक्ति का Aadhaar नंबर डीएक्टिवेट कर देता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ हफ्तों में पूरी हो जाती है।

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PAN कार्ड को कैसे करें बंद?

PAN कार्ड को बंद करने के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) के पोर्टल पर प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। इसके लिए आपको मृतक के नाम से एक आवेदन पत्र फॉर्म 49A में भरकर NSDL या UTIITSL केंद्र में जमा करना होता है।

इसके साथ-साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और मृतक की पहचान से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करने होते हैं। यदि मृतक के नाम से किसी प्रकार का टैक्स फाइलिंग रिकॉर्ड है, तो उसकी जानकारी भी साझा करनी होती है।

यदि आप मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, तो आपको उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

Voter ID को कैसे करें रद्द?

Voter ID को रद्द करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग (Election Commission of India) के माध्यम से होती है। इसके लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाना होगा या नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करना होगा।

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ऑनलाइन प्रक्रिया में फॉर्म 7 भरना होता है, जिसमें मृतक का नाम, Voter ID नंबर और मृत्यु प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी लगानी होती है। फॉर्म सबमिट करने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करके Voter ID को सिस्टम से हटा देता है।

इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मृतक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सके और भविष्य में उसका गलत इस्तेमाल न हो।

पासपोर्ट को कैसे करें रद्द?

Passport को रद्द करने के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल (Passport Seva Portal) के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए आवेदनकर्ता को मृतक के डिटेल्स के साथ एक लिखित एप्लिकेशन पासपोर्ट कार्यालय में जमा करना होता है।

साथ में मृत्यु प्रमाणपत्र, पासपोर्ट की मूल प्रति और आवेदनकर्ता की पहचान से जुड़े दस्तावेज भी देने होते हैं। आवेदन स्वीकार होने के बाद पासपोर्ट को सिस्टम में रद्द कर दिया जाता है और इसकी पुष्टि आवेदक को मेल या डाक द्वारा भेज दी जाती है।

यह प्रक्रिया जरूरी इसलिए होती है ताकि कोई भी व्यक्ति मृतक के पासपोर्ट का दुरुपयोग न कर सके, खासकर विदेश यात्रा या फर्जी पहचान के लिए।

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क्यों जरूरी है इन दस्तावेजों को बंद करना?

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद यदि उसके Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport जैसे दस्तावेज सक्रिय रहते हैं, तो उनका इस्तेमाल धोखाधड़ी, जालसाजी और बैंकिंग फ्रॉड में हो सकता है।

बैंक खातों को बंद करने, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इंश्योरेंस क्लेम और सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए भी इन दस्तावेजों को बंद करना कानूनी रूप से आवश्यक होता है।

इसके अलावा अगर मृतक सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, सब्सिडी या राशन कार्ड से जुड़ा था, तो भी इन दस्तावेजों को रद्द करने से सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहती है।

प्रक्रिया में क्या सावधानियां बरतें?

  • हर दस्तावेज के लिए अलग-अलग फॉर्म और प्रक्रिया होती है, इसलिए संबंधित विभाग की वेबसाइट पर सही जानकारी जरूर लें।
  • आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए।
  • जहां भी ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है, वहां ट्रैकिंग नंबर सुरक्षित रखें।
  • मृत्यु प्रमाणपत्र अधिकृत संस्थान से जारी होना चाहिए और उसकी सत्यता सुनिश्चित होनी चाहिए।

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