
ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) की प्रक्रिया आजकल डिजिटली हो गई है और कई बार ऐसा भी होता है कि वाहन चालक ने कोई नियम नहीं तोड़ा, फिर भी चालान कट जाता है। खासकर जब ई-चालान (E-Challan) सिस्टम से चालान भेजा जाता है, तब इस तरह की ग़लतियाँ होना आम बात हो गई है। यदि आपने ट्रैफिक नियमों का पालन किया है और फिर भी चालान भेजा गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में आप कानूनी और डिजिटल माध्यमों से इसे चुनौती दे सकते हैं।
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नीचे विस्तार से बताया गया है कि अगर आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है तो आपको क्या करना चाहिए और किन तरीकों से आप इसे रद्द करवा सकते हैं।
लोक अदालत में करें अपील
अगर आपको लगता है कि आपका चालान ग़लत कटा है, तो आप लोक अदालत (Lok Adalat) का सहारा ले सकते हैं। यहां आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अदालत जाकर जज के सामने अपना पक्ष रखना होता है। अपनी बात को तथ्यों के साथ रखें और अगर जज को लगता है कि आपका चालान ग़लत तरीके से कटा गया है, तो वह उसे तुरंत रद्द कर सकते हैं। लोक अदालत में प्रक्रिया त्वरित और बिना ज्यादा खर्च वाली होती है, जिससे आम आदमी को राहत मिलती है।
parivahan वेबसाइट पर दर्ज करें शिकायत
यदि आप अदालत नहीं जाना चाहते या तुरंत कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यहां आपको निम्न जानकारियाँ देनी होती हैं:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर
- चालान नंबर
- चालान की कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
- चालान गलत होने का कारण
- सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या फोटो (यदि हैं)
आपकी शिकायत की समीक्षा की जाएगी और सही पाए जाने पर चालान को रद्द कर दिया जाएगा।
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ई-मेल के ज़रिए रखें अपनी बात
आप ई-मेल (Email) के माध्यम से भी अपनी शिकायत संबंधित ट्रैफिक पुलिस विभाग को भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली (Delhi) में रहते हैं, तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक ई-मेल आईडी [email protected] पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं।
ई-मेल में निम्नलिखित जानकारी दें:
- पूरा नाम और पता
- वाहन नंबर और चालान नंबर
- चालान की प्रति संलग्न करें (यदि हो)
- किस आधार पर आप इसे गलत मानते हैं
यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो अपनी बात लिखित में विस्तार से रखना चाहते हैं।
कॉल करके करें शिकायत
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या आप सीधे बात करना चाहते हैं, तो आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए दो नंबर जारी किए हैं:
- 11-2584-4444
- 1095
इन नंबरों पर कॉल कर आप चालान के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं और यह जान सकते हैं कि उसे कैसे चुनौती दी जा सकती है।
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ट्रैफिक चालान से जुड़ी जरूरी बातें
आज के समय में जब ई-चालान (E-Challan) प्रणाली अधिक सक्रिय हो गई है, तो ऐसी स्थिति भी बनती है जहां किसी और वाहन के चालान की सूचना गलती से किसी अन्य वाहन मालिक को भेज दी जाती है। इसलिए वाहन चालकों को सतर्क रहना चाहिए और समय-समय पर अपने वाहन का चालान स्टेटस चेक करते रहना चाहिए।
आप parivahan.gov.in पर जाकर सिर्फ वाहन नंबर डालकर यह जान सकते हैं कि आपके वाहन पर कोई लंबित चालान है या नहीं।