आपके पास हैं एक से ज्यादा PAN Card? ऐसे करें सरेंडर – जुर्माने से बचने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

आपके पास हैं एक से ज्यादा PAN Card? ऐसे करें सरेंडर – जुर्माने से बचने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
आपके पास हैं एक से ज्यादा PAN Card? ऐसे करें सरेंडर – जुर्माने से बचने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN Card है, तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आपको इसके लिए आर्थिक दंड का भी सामना करना पड़ सकता है। PAN Card यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक यूनिक पहचान संख्या होती है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही होना चाहिए। लेकिन कई बार लोग गलती से या जानबूझकर एक से अधिक PAN कार्ड बनवा लेते हैं, जोकि आयकर अधिनियम 1961 के तहत अवैध है।

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यदि आपके पास गलती से भी एक से अधिक PAN Card हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। जितनी जल्दी हो सके, एक PAN कार्ड को सरेंडर करें और जुर्माने से बचें। यह न सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, बल्कि इससे भविष्य में होने वाली कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलती है।

क्यों खतरनाक है एक से ज्यादा PAN Card रखना?

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास दो या उससे अधिक PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यह पेनाल्टी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के अंतर्गत लगाई जाती है। इसके अलावा, यह कर चोरी के मामलों में भी गिनती की जा सकती है, जिससे आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कैसे हो सकता है गलती से एक से अधिक PAN कार्ड बन जाना?

कई बार लोग नौकरी बदलते वक्त, पता बदलने पर या फिर नाम में बदलाव के चलते नए PAN के लिए आवेदन कर देते हैं। कुछ मामलों में एजेंट द्वारा गलत जानकारी देकर नया PAN बनवा दिया जाता है। ऐसे में पहले जारी किए गए PAN को सरेंडर किए बिना नया PAN ले लेना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है।

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PAN Card को सरेंडर करने की प्रक्रिया

यदि आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो आपको उनमें से एक को सरेंडर करना चाहिए। इसके लिए आयकर विभाग ने एक आसान ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस उपलब्ध कराया है।

ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले TIN NSDL वेबसाइट या UTIITSL वेबसाइट पर जाएं।
  2. “PAN Correction” फॉर्म पर क्लिक करें।
  3. फॉर्म में उस PAN नंबर को दर्ज करें जिसे आप रखना चाहते हैं।
  4. फॉर्म के उस हिस्से में जाएं जहाँ पूछा गया है कि क्या आपके पास दूसरा PAN है – वहां हां भरें और दूसरा PAN नंबर दर्ज करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।
  5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और जन्मतिथि प्रमाण।
  6. फॉर्म सबमिट करें और acknowledgment स्लिप प्राप्त करें।
  7. इस acknowledgment स्लिप को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन प्रक्रिया

  1. PAN Correction फॉर्म (Form 49A) डाउनलोड करें या नजदीकी PAN सेंटर से प्राप्त करें।
  2. उस PAN नंबर को फॉर्म में भरें जिसे आप रखना चाहते हैं।
  3. अतिरिक्त PAN की जानकारी फॉर्म में स्पष्ट रूप से दें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।
  4. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  5. फॉर्म को नजदीकी PAN सेंटर में जमा करें या पोस्ट के माध्यम से NSDL/UTIITSL के पते पर भेजें।
  6. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको कंफर्मेशन प्राप्त होगा।

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किन लोगों को करना चाहिए PAN सरेंडर?

  • जिनके पास गलती से एक से अधिक PAN बन गए हैं
  • जिनका नाम या पता बदलने के कारण दोबारा PAN जारी हो गया
  • जिन लोगों ने व्यवसाय के लिए एक PAN और व्यक्तिगत के लिए अलग PAN लिया है
  • NRIs जिन्होंने भारत आने के बाद नया PAN बनवाया हो

PAN सरेंडर के फायदे

  • ₹10,000 तक के जुर्माने से बचाव
  • इनकम टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता
  • बैंकिंग लेन-देन में आसानी
  • कानूनी जटिलताओं से राहत

ध्यान देने योग्य बातें

  • PAN को सरेंडर करते समय केवल वही कार्ड सरेंडर करें जो उपयोग में नहीं है।
  • सरेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक acknowledgment स्लिप को संभालकर रखें।
  • ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सही जानकारी और दस्तावेज़ देना आवश्यक है, वरना प्रक्रिया रद्द हो सकती है।

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सरकार की सख्ती और तकनीकी निगरानी

आयकर विभाग अब तकनीकी साधनों का उपयोग कर डुप्लिकेट PAN की पहचान कर रहा है। बैंक खातों, रियल एस्टेट लेन-देन और IPO आवंटन के दौरान एक से ज्यादा PAN पाए जाने पर तुरंत नोटिस भेजा जा सकता है। इसलिए समय रहते PAN को सरेंडर करना ही बुद्धिमानी है।

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