
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने हाल ही में अपने अंशधारकों को बड़ी राहत दी है। अब पीएफ खाते (PF Account) से पैसे निकालने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है। खासतौर पर आपात स्थिति में पैसे की जरूरत पड़ने पर अब कर्मचारी बिना नियोक्ता की अनुमति के भी 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। पहले यह सीमा केवल 50 हजार रुपये थी।
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EPFO ने कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए PF खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बना दिया है। विशेष परिस्थितियों में अब बिना नियोक्ता की अनुमति के भी 1 लाख रुपये तक की निकासी संभव है। जरूरी है कि आपके पास UAN, अपडेटेड KYC और सभी आवश्यक दस्तावेज हों। ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
इमरजेंसी फंड की जरूरत में मिलेगा त्वरित लाभ
यदि किसी कर्मचारी को किसी आपात स्थिति में फौरन पैसे की आवश्यकता है, तो अब वह EPF खाते से सीधे 1 लाख रुपये तक निकाल सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, शादी या किसी और बड़े खर्च के समय उपयोगी है। इस प्रक्रिया के लिए अब नियोक्ता से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे समय की बचत होती है और पैसे जल्द मिलते हैं।
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किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
बिना नियोक्ता की अनुमति के EPF से पैसे निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)
- आधार कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण के लिए)
- वोटर आईडी या पासपोर्ट (वैकल्पिक पहचान पत्र)
- बैंक खाता विवरण
- कैंसिल चेक
यह सभी दस्तावेज आपकी पहचान सत्यापित करने और बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक होते हैं।
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किन परिस्थितियों में बिना अनुमति मिलती है निकासी की सुविधा
EPFO द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना नियोक्ता की अनुमति के PF खाते से पैसे निकालने की अनुमति दी जाती है। इन परिस्थितियों में चिकित्सा आपात स्थिति, घर की खरीद या निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह आदि शामिल हैं। इन मामलों में कर्मचारी सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
ऑनलाइन पैसे निकालने की प्रक्रिया
अगर आपके पास UAN है और आपकी KYC डिटेल्स अपडेटेड हैं, तो आप EPF पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर UAN से जुड़ा हो। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
- ‘Online Services’ सेक्शन में जाएं और ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- इसके बाद क्लेम को सबमिट करें।
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सही जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आमतौर पर 15 दिनों के भीतर राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
ध्यान रखने योग्य बातें
बिना नियोक्ता की अनुमति के निकासी की सुविधा तभी मिलती है जब आपका UAN एक्टिव हो और सभी केवाईसी दस्तावेज सही ढंग से अपडेट किए गए हों। यदि आपके दस्तावेज अधूरे हैं या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है।
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पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी सुविधा
EPFO द्वारा दी गई यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब उन्हें पैसे निकालने के लिए कंपनी से चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही, प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होने के कारण यह त्वरित और पारदर्शी भी है।